Tuesday, December 10, 2024
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    ईओ ने पास किया टाउनशिप का अवैध नक्शा : धर्मेंद्र

    •  एडीएम प्रशासन को भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति ने सौंपा ज्ञापन 

    •  अधिशासी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध, जांच की मांग 

    •  तीन बीघे का मालिक आरआर इंफ्रासिटी 30 बीघे का नक्शा लेकर कर रहा ठगी 

    •  कंपनी अब तक तीन अलग-अलग नक्शे दिखाकर लोगों को कर रही भ्रमित 

    लखनऊ। नगर पंचायत अमेठी के बेलगाम अधिशासी अधिकारी ने एक भू माफिया को बिना मालिकाना हक के 30 बीघे का नक्शा पास कर दिया और अब उसी नक्शे को दिखा कर प्लाट के नाम पर ग्राहकों से लगातार ठगी की जा रही है। जिसकी शिकायत करते हुए भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र वर्मा ने एडीएम प्रशासन विपिन मिश्रा को एक ज्ञापन देकर जांच कर विधिक कार्रवाई किये जाने की मांग की है। इसके अलावा डीएम और मंडलायुक्त से शिकायत करते हुए जांच की मांग की गई है।
    धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि तहसील मोहनलालगंज के अंतर्गत सुल्तानपुर रोड पर यूपी 32 ढाबे के निकट आरआर इंफ्रासिटी के मंदाकिनी विहार नाम की एक कंपनी द्वारा प्लाटिंग की जा रही है। बिल्डर ने बिना भू उपयोग बदलवाए, कृषि योग्य भूमि पर  फर्जी नक्शा बनवाकर प्लाट के नाम पर ठगी कर रहा है। इतना ही नहीं मात्र तीन बीघे के मालिकाना हक रखने वाली कंपनी किसानों को अगवा कर जमीने कब्जाने का प्रयास कर रही है। इस संबंध में किसानों द्वारा गोसाईगंज तथा मोहनलालगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है।
    इसके अलावा बड़े पैमाने पर सरकारी जमीनों पर कब्जा कर निर्माण करने की जांच स्वयं उप जिलाधिकारी मोहनलालगंज द्वारा की जा रही है। जिसमें फंसता देख बिल्डर ने रातो-रात नगर पंचायत से उक्त टाउनशिप का नक्शा पास करवा लिया। बेलगाम अधिशासी अधिकारी ने भवन निर्माण के नक्शे के बजाय टाउनशिप का नक्शा पास कर दिया है जो पूरी तरह से अवैधानिक है। क्योंकि नगर पंचायत के बायलॉज में टाउनशिप, कॉलोनाइजर्स व ग्रुप हाउसिंग सोसायटी का नक्शा पास करने का अधिकार ही नहीं है। जबकि आरआर इंफ्रासिटी को पास किए नक्शे में जिन नियमों का हवाला दिया गया है उन नियमों में केवल भवन निर्माण की बात है। लेकिन अधिशासी अधिकारी द्वारा उन नियमों का हवाला देकर टाउनशिप का नक्शा पास कर दिया गया है। किसानों की शिकायत के बाद अधिशासी अधिकारी नक्शा रद्द करने के बजाए उसे ठीक करने में जुटे हैं।
    धर्मेंद्र वर्मा ने बताया कि उक्त नक्शे के अंतर्गत आने वाली जमीन में गाटा संख्या  834 , 837 , 847, 858,103 ,107 में चक मार्ग है। गाटा संख्या 846 में नवीन पर्ती व गाटा संख्या 114, 710, 559, 817, 859 में सरकारी नाली है। ग्राम समाज की जमीन और चक मार्ग पर कंपनी द्वारा गेट व सड़क का निर्माण कर लिया गया है जो पूरी तरह से अवैधानिक है और इसी मामले को लेकर किसानों ने आज मंडलायुक्त लखनऊ, जिला अधिकारी लखनऊ तथा अपर जिला अधिकारी प्रशासन से मिलकर शिकायत की तथा अधिशासी अधिकारी पर मिलीभगत के आरोप लगाते हुए जांच करने की मांग की है।
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