Wednesday, October 22, 2025
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    खाद्यान्न का मुफ्त वितरण 22 जुलाई तक

    लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों कोे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह जुलाई के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण 22 जुलाई तक कराया जाएगा।

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    अन्त्योदय राशनकार्डों पर 14 किग्रा0 गेहूँ और 21 किग्रा चावल (35 कि0ग्रा० खाद्यान्न) तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 02 कि0ग्रा0 गेहूँ व 03 कि0ग्रा0 चावल (05 कि0ग्रा0 खाद्यान्न) प्रति यूनिट का निःशुल्क वितरण लाभार्थियों में सुनिश्चित कराया जा रहा है।

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    यह जानकारी प्रदेश के खाद्य आयुक्त सौरभ बाबू ने आज यहां देते हुए बताया कि खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रान्जेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोटेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि ई-पॉस मशीन से निकलने वाली पर्चियों पर गेहूं तथा चावल का मूल्य शून्य होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

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    उल्लेखनीय है कि अन्त्योदय और पात्र गृहस्थी लाभार्थियों को एक जनवरी, 2023 से आगामी एक वर्ष तक निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराए जाने का निर्णय लिया गया था, जिस पर आने वाला संपूर्ण व्यय भार का वहन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है।

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