Sunday, February 16, 2025
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    विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना 31 जनवरी तक

    ऊर्जा विभाग की एकमुश्त समाधान योजना

    लखनऊ। विद्युत उपभोक्ताओं के बकाये बिलों के अधिभार में छूट के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई थी। यह योजना तीन चरणों में लागू की गई थी। जिसका पहला और दूसरा चरण पूरा हो गया। योजना का तीसरा व अंतिम चरण 16 जनवरी से 31 जनवरी तक कुल 16 दिन चलेगा।

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    नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने मंत्री ने बताया की कि उपभोक्ता ओटीएस में दी जा रही छूट का लाभ उठाकर अपने बकाये से मुक्ति पा सकते है। यह उनके लिए अंतिम अवसर है। छूट का लाभ बार-बार नहीं दिया जायेगा।
    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए उपभोक्ताओं को अपने नजदीकी विद्युत् केंद्रों में पंजीकरण कराना होगा।

    सभी प्रकार के उपभोक्ता अपने नजदीकी विभागीय खंड, उपखंड कार्यालय, कैश काउंटर, जनसेवा केंद्र के माध्यम से या विभागीय वेबसाइट पर लॉगिन कर योजना के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण कराते समय 30 सितंबर, 2024 तक के विद्युत बिलों के मूल बकाए का 30 प्रतिशत राशि जमाकर अपने बकाया बिलों के सरचार्ज में छूट का लाभ ले सकते है।

    एकमुश्त के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प

    उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं को एकमुश्त के साथ किस्तों में भी भुगतान का विकल्प दिया गया है। एकमुश्त भुगतान करने पर बकाये पर लगे अधिभार में छूट का ज्यादा लाभ मिलेगा। एक किलोवाट भार तक तथा 05 हज़ार रुपए के बकाये पर घरेलू उपभोक्ताओं को योजना के तृतीय चरण में बकाये बिलों के एकमुश्त भुगतान पर सरचार्ज में अधिकतम 70 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 55 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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    30 प्रतिशत की छूट

    इसी प्रकार 01 किलोवाट भार तक घरेलू उपभोक्ता तथा 05 हजार रूपये से अधिक बकाये के एकमुश्त भुगतान पर 50 प्रतिशत और किस्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट, 01 किलोवाट से अधिक भार के घरेलू उपभोक्ताओं, वाणिज्यिक उपभोक्ताओं, निजी संस्थानों व लघु एवं मध्यम उद्योग के सभी भार के उपभोक्ताओं को बकाये के एकमुश्त भुगतान पर 40 प्रतिशत तथा किस्तों में भुगतान पर 30 प्रतिशत की छूट मिल रही है।

    नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर देना होगा

    वहीं किसानों को उनके निजी नलकूप में 31 मार्च, 2023 तक के उनके बकाए विद्युत बिलों के विलंबित भुगतान अधिभार में छूट का लाभ लेने के लिए 07 मार्च, 2024 से पंजीकरण कराए जा रहे हैं, जिन्हें अभी इस छूट का लाभ मिलता रहेगा। योजनान्तर्गत पंजीकरण के लिए नवीनतम बिजली बिल और मोबाइल नंबर देना होगा। भुगतान भी इन्हीं माध्यमों से एकमुश्त या किश्तों में किया जा सकेगा। यदि उपभोक्ता पंजीकरण के बाद तय समय सीमा में भुगतान नहीं करता, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा, और उसका अधिभार बढ़ा दिया जाएगा।

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    विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का भी समाधान

    ओटीएस में विवादित और न्यायालय में लंबित प्रकरणों का भी समाधान है, इसमें उपभोक्ता को भुगतान के बाद अपना केस वापस लेने का वचन देना होगा। इसके अतिरिक्त नेवर पेड और लॉन्ग अनपेड उपभोक्ताओं से भुगतान प्राप्त करने पर कलेक्शन एजेंसियों को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह योजना उपभोक्ताओं को अधिकतम लाभ प्रदान करने के लिए लाई गई है। उपभोक्ताओं से अनुरोध है कि वे योजना का लाभ उठाने के लिए जल्द से जल्द पंजीकरण कराए।

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    उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया

    ऊर्जा मंत्री ने बताया कि योजना के प्रथम एवं द्वितीय चरण में कुल 30,09,420 उपभोक्ताओं ने छूट का लाभ लिया, इससे 2335,62 करोड़ रूपये राजस्व की प्राप्ति हुई। डिस्काम स्तर पर दक्षिणांचल में 5,43,044 उपभोक्ता, केस्को में 7,806 उपभोक्ता, मध्यांचल में 8,55,108 उपभोक्ता, पूर्वांचल में 9,42,313 उपभोक्ता तथा पश्चिमांचल में 6,61,149 उपभोक्ताओं ने लाभ लिया।

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