Monday, March 24, 2025
More

    दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारम्भ

    लखनऊ। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग द्वारा संचालित दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अर्न्तगत  पात्र लाभार्थियों हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया प्रारम्भ हो गयी है। इस योजना के तहत दम्पत्ति में युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15,000 रूपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में  20,000 रूपये तथा युवक-युवती दोनो के दिव्यांग होने की दशा में 35,000 रूपये दिये जाने का प्राविधान है।
    दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हो, एवं युवती की उम्र 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक न हों। दम्पत्ति में कोई आयकर दाता न हो।

    मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त दिव्यांगता प्रमाण पत्र के अनुसार दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे अधिक होनी चाहिए। ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति ही पात्र होगें जिनका विवाह गत वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो।
    दिव्यांग शादी विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार प्राप्त करने के इच्छुक दिव्यांग दम्पत्ति आनलाइन आवेदन करें। आनलाइन फार्म भरते समय आवेदक दम्पत्ति की दिव्यांगता प्रदर्शित करने वाला संयुक्त नवीनतम फोटो , रजिस्ट्रार द्वारा निर्गत विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र, आय व जाति प्रमाण पत्र ,युवक एवं युवती का आयु प्रमाण-पत्र (जिसमें जन्मतिथि का अंकन हो) मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा निर्गत दिव्यांगता प्रमाण-पत्र, राष्ट्रीयकृत बैंक में संचालित संयुक्त खाता, अधिवास का प्रमाण-पत्र, एवं युवक एवं युवती के आधार कार्ड की छायाप्रति आदि अभिलेखों के साथ आवेदन आनलाइन करना अनिवार्य है। साथ ही आनलाइन सबमिट आवेदन पत्र का प्रिंट एवं वांछित प्रपत्रों की स्वप्रमाणित हार्डकापी सम्बंधित जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण कार्यालय में जमा करना होगा।

    RELATED ARTICLES

    Most Popular