Monday, March 17, 2025
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    रेरा ने रियल एस्टेट एजेण्टों पर लगाई पाबन्दी, नहीं बेच सकते प्रोजेक्ट,प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण अनिवार्य

    लखनऊ। उ.प्र. रेरा में एजेण्ट के रूप में पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यक्तियों तथा संस्थाओं एवं पहले से पंजीकृत रियल एस्टेट एजेण्टों के लिए रेरा का प्रशिक्षण तथा प्रमाणीकरण अनिवार्य शर्त है। इस प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र के बिना नया एजेण्ट पंजीकृत नहीं किया जाएगा और अगर पहले से पंजीकृत एजेण्ट द्वारा प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त किया गया है तो उसके पंजीकरण का नवीनीकरण भी नहीं होगा।
    उ.प्र. रेरा रियल एस्टेट एजेण्टों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहा है। यह प्रशिक्षण पहले से पंजीकृत एजेण्टों तथा पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए अनिवार्य है।
    लखनऊ में यह प्रशिक्षण कानपुर रोड स्थित इण्डिया लिटरेसी बोर्ड में तथा गौतमबुद्धनगर में नेशनल इंस्टीच्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलॉजी में लगातार संचालित हो रहा है। रेरा ने प्रथम बैच का प्रशिक्षण 09 दिसम्बर 2024 से प्रारम्भ किया था। अब तक लखनऊ में 05 बैचेज तथा गौतमबुद्धनगर में 01 बैच को प्रशिक्षण दिया गया है। अगले बैचेज का प्रशिक्षण भी आगे निर्धारित है।

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    रेरा ने सभी पंजीकृत एजेण्टों तथा पंजीकरण हेतु इच्छुक व्यक्तियों एवं इकाईयों को प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु रेरा के पोर्टल पर एनरोलमेन्ट कराने के लिए सूचित भी कर दिया है और इस सम्बन्ध में पहले भी प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गयीं हैं। पहले से पंजीकृत एजेण्टों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने में पर्याप्त रूचि नहीं प्रदर्शित की जा रही है जिसके परिणाम उनके लिए प्रतिकूल होंगे।

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    रेरा से प्राप्त जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 6715 एजेण्ट पंजीकृत हैं जिनमें से 4448 एनसीआर क्षेत्र के तथा 2267 एनसीआर के बाहर के जनपदों के हैं। इनमें से एनसीआर के 1867 एजेण्टों तथा एनसीआर के बाहर 840 एजेण्टों का रजिस्ट्रेशन लैप्स हो गया है। अब तक रेरा में एनसीआर के मात्र 179 एजेण्टों तथा एनसीआर के बाहर के 237 एजेण्टों द्वारा प्रशिक्षण के लिए एनरोलमेन्ट कराया गया। इनमें से पहले से पंजीकृत एजेण्टों की संख्या मात्र 240 है। शेष नये पंजीकरण के लिए इच्छुक व्यक्ति अथवा संस्थाएं हैं।

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    उप्र रेरा अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने एजेण्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा उसके महत्व एवं प्रशिक्षण न प्राप्त करने के परिणामों के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गयी। उनके द्वारा बताया गया कि यह प्रशिक्षण इसलिए कराया जा रहा है कि एजेण्ट अपने काम को अच्छे से करने का तरीका समझें और होम बायर्स को संतोषजनक रूप से सेवाएं प्रदान करें। यह प्रशिक्षण उनके लिए अत्यन्त लाभकारी है।

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    भविष्य में नये एजेण्ट के पंजीकरण के लिए रेरा द्वारा दिया गया प्रशिक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। जो एजेण्ट पहले से पंजीकृत हैं, उनका रजिस्ट्रेशन लैप्स होने पर नवीनीकरण तभी किया जाएगा जबकि उनके द्वारा सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करने का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया हो। उनके द्वारा यह भी जानकारी दी गयी कि रेरा में पंजीकृत 2707 एजेण्टों के पंजीकरण की अवधि समाप्त हो गयी है और इन एजेण्टों को सम्बन्धित परियोजना के एजेण्ट पेज से हटा दिया गया है। न तो कोई प्रोमोटर ऐसे एजेण्ट के माध्यम से क्रय-विक्रय करा सकेगा और न ऐसे एजेण्ट क्रय-विक्रय करा सकेंगे।
    श्री भूसरेड्डी द्वारा आगे यह भी कहा गया कि रेरा में पूर्व से पंजीकृत समस्त एजेण्ट रेरा की वेबसाइट पर जा कर एनरोलमेन्ट करा कर अतिशीघ्र प्रशिक्षण प्राप्त कर लें। यह उनके लिए अनिवार्य तथा लाभकारी है। प्रशिक्षित एजेण्ट उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं दे सकेंगे।
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