किराना किंग व झंडेवालास फूड पर ₹1.67 लाख जुर्माना

कम तौल और बिना पंजीकरण कारोबार पर बड़ी कार्रव

रिपोर्ट – सिद्धार्थ जैन

जयपुर। उपभोक्ताओं को सही तौल और निर्धारित मात्रा में उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधिक माप विज्ञान विभाग ने जयपुर में विशेष प्रवर्तन अभियान चलाते हुए कई प्रतिष्ठानों पर बड़ी कार्रवाई की।

अभियान के दौरान कम तौल, बिना पैकर्स पंजीकरण और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों के उपयोग जैसी अनियमितताएं मिलने पर विभाग ने कुल ₹1.67 लाख का जुर्माना लगाया तथा किराना किंग के 500 पास्ता पैकेट और झंडेवालास फूड के ‘नमन देसी घी’ के 380 पैकेट जब्त किए।

विभाग के अनुसार, किराना किंग में 500 ग्राम के पास्ता पैकेट की जांच में निर्धारित मात्रा से कम सामग्री पाई गई। इसके अलावा प्रतिष्ठान के पास पैकर्स पंजीकरण नहीं था और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग किया जा रहा था। इन अनियमितताओं पर ₹57 हजार का जुर्माना लगाया गया।

इसी तरह झंडेवालास फूड लिमिटेड में ‘नमन देसी घी’ के 15 किलोग्राम पैक के परीक्षण में कम तौल मिलने पर 380 पैकेट जब्त किए गए और ₹50 हजार का जुर्माना लगाया गया।

अभियान के दौरान नानाजी फूड प्रोडक्ट्स पर पैकर्स पंजीकरण नहीं होने और अप्रमाणित उपकरण मिलने पर ₹21 हजार, रारा उद्योग, बगरू रीको पर ₹8 हजार, समस्ता फूड्स प्रा. लि., सांगानेर पर ₹16 हजार तथा एस.एस. एंटरप्राइज, मालवीय नगर पर ₹15 हजार का जुर्माना लगाया गया।

वहीं श्रीनाथ फूड प्रोडक्ट्स, मालवीय नगर के निरीक्षण में सभी व्यवस्थाएं निर्धारित मानकों के अनुरूप पाई गईं और कोई अनियमितता नहीं मिली।

उपभोक्ता मामले मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि राज्य सरकार उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। कम तौल, बिना पंजीकरण कारोबार और अप्रमाणित वजन एवं माप उपकरणों का उपयोग करने वालों के खिलाफ पूरे प्रदेश में विशेष अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों के विरुद्ध सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

विधिक माप विज्ञान विभाग ने उपभोक्ताओं से खरीदारी के दौरान पैकेट पर अंकित वजन, एमआरपी और अन्य अनिवार्य घोषणाओं की जांच करने तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता मिलने पर विभाग को सूचना देने की अपील की है।

Back to top button