Tuesday, August 19, 2025
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    बैंक में लागू की गई ‘मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना’

    योजना तीन श्रेणियों में लागू

    लखनऊ। प्रदेश के किसानों के हित में उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक (एल0डी0बी0) में ‘‘मृतक ऋणी सदस्यों की ऋण मोचन योजना- 2023’’ लागू की गयी है।

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    योजना 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रभावी

    सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर ने बताया कि यह योजना 01 अक्टूबर से 31 दिसम्बर तक प्रभावी रहेगी। योजना तीन श्रेणियों में लागू की गई है। प्रथम श्रेणी में 31 मार्च 2003 तक अथवा इससे पूर्व वितरित ऋण प्रकरणों में मृतक ऋणी सदस्य के वारिसान/हितधारक केवल अवशेष मूलधन की पूर्ण धनराशि जमा कर खाता बन्द कर सकेंगे, इन्हे ब्याज में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।

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    ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट

    द्वितीय श्रेणी के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2003 से 31 मार्च 2013 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान या  हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 25 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हे ब्याज में 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी। तृतीय श्रेणी के अन्तर्गत 01 अप्रैल 2013 से 31 मार्च, 2023 तक ऋण लेने वाले मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसान या हितधारक अवशेष मूलधन के साथ 50 प्रतिशत ब्याज जमाकर खाता बन्द कर सकते हैं। इस प्रकार इन्हे ब्याज में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

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    श्री राठौर ने बताया कि एलडीबी में लगभग 45039 ऐसे ऋण खाते हैं जिनके ऋण धारकों की मृत्यु हो चुकी है। इन ऋण खातों में लगभग रू0 282.00 करोड़ का मूलधन तथा रू0 981.00 करोड़ के ब्याज सहित कुल रू0 1263.00 करोड़ की धनराशि बकाया है।
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    सहकारिता मंत्री ने बताया कि इस योजना से मृतक ऋणी सदस्यों के वारिसानों व हितधारकों को रू0 756.00 करोड़ ब्याज की छूट मिलेगी। उन्होने कहा कि प्रदेश के किसान इस योजना का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाकर अपने ऋण खाते बन्द करा सकते हैं।

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