
रामनाथ रावत
सीतापुर। सोशल मीडिया पर हिंदू धर्म के पवित्र प्रतीक ‘यज्ञोपवीत’ (जनेऊ) पर अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी करने वाले आरोपी को महोली कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, महोली कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नेवादा निवासी अंकुल (24 वर्ष) पुत्र छोटे लाल ने पुलिस को एक शिकायती पत्र सौंपा था। तहरीर में आरोप लगाया गया कि ग्राम छैहेलिया (पोस्ट नेरी, थाना महोली) का रहने वाला अंशुल अर्कवंशी पुत्र रामप्रसाद अर्कवंशी सोशल मीडिया के जरिए लगातार यज्ञोपवीत (जनेऊ) को लेकर अमर्यादित पोस्ट कर रहा था।
शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि आरोपी के इस कृत्य से विभिन्न सामाजिक और धार्मिक संगठनों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया था। इस अभद्र टिप्पणी के कारण क्षेत्र में जातिगत वैमनस्य बढ़ने और शांति व्यवस्था भंग होने की पूरी आशंका थी। मामले की संवेदनशीलता और जनभावनाओं को देखते हुए पीड़ित ने पुलिस से तुरंत सख्त एक्शन लेने की मांग की थी।
मामला संज्ञान में आते ही महोली कोतवाली पुलिस ने तत्परता दिखाई। पुलिस ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में आरोपी अंशुल अर्कवंशी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 299 (धार्मिक भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से किया गया कृत्य) के तहत मुकदमा दर्ज किया और आरोपी को दबोच लिया।
पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ या आपत्तिजनक पोस्ट कर शांति व्यवस्था को प्रभावित करने वाले किसी भी अराजक तत्व को बख्शा नहीं जाएगा।
राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना ने जताई तीखी आपत्ति
इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राष्ट्रीय हिंदू शेर सेना के विकास हिंदू ने कहा, “सनातन धर्म के पवित्र प्रतीकों और आस्था पर इस तरह का कुठाराघात किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ समाज विरोधी तत्व सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर समाज में नफरत घोलने और जातिगत विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस की यह कार्रवाई स्वागत योग्य है।
कानून को इन पर ऐसी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो आगे के लिए एक नजीर बने, ताकि कोई दोबारा हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का दुस्साहस न कर सके।





