राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मीडिएशन-3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर PRV वाहनों को किया गया रवाना

राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मीडिएशन-3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर लखनऊ पुलिस एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ की अनूठी पहल

लखनऊ। आगामी 12 सितम्बरको आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आमजन को जागरूक करने तथा लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का आपसी सुलह-समझौते के आधार पर त्वरित एवं सरल निस्तारण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं पुलिस कमिश्नरेट द्वारा संयुक्त रूप से विशेष जागरूकता अभियान प्रारम्भ किया गया है।

इसी क्रम में आज जनपद न्यायालय परिसर से डायल-112 की PRV वाहनों को राष्ट्रीय लोक अदालत एवं मीडिएशन-3.0 के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
मलखान सिंह,जनपद न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं किरन यादव, IPS, नोडल अधिकारी, राष्ट्रीय लोक अदालत, पुलिस कमिश्नरेट द्वारा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
इस पहल के माध्यम से न्यायालय एवं पुलिस प्रशासन का संयुक्त प्रयास है कि राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी केवल शहर तक सीमित न रहे, बल्कि लखनऊ के ग्रामीण, दूरस्थ एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले आमजन तक भी पहुंचे, जिससे लोग अपने लंबित एवं सुलहनीय मामलों के निस्तारण के इस सरल और प्रभावी माध्यम का अधिकतम लाभ उठा सकें।

राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में आमजन को किया जा रहा जागरूक

राष्ट्रीय लोक अदालत एक ऐसा प्रभावी माध्यम है, जिसके जरिए विभिन्न प्रकार के सुलहनीय एवं लंबित मामलों का आपसी सहमति और सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है। इसके माध्यम से पक्षकारों को लंबे समय तक चलने वाली न्यायिक प्रक्रिया से राहत मिलने के साथ ही विवादों का सौहार्दपूर्ण समाधान प्राप्त करने का अवसर मिलता है।

राष्ट्रीय लोक अदालत में दीवानी वाद, वैवाहिक एवं पारिवारिक विवाद, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, बैंक एवं वित्तीय विवाद, उपभोक्ता विवाद, राजस्व वाद, चालानी वाद सहित विभिन्न सुलहनीय मामलों के निस्तारण हेतु आमजन को जागरूक किया जा रहा है।

गांव-गांव एवं सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचेगी लोक अदालत की जानकारी

• डायल-112 की PRV वाहनों के माध्यम से लखनऊ के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा, जिससे राष्ट्रीय लोक अदालत की जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके।
• विशेष रूप से ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को जागरूक किया जाएगा, ताकि जानकारी के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति लोक अदालत के लाभ से वंचित न रहे।
• PRV वाहनों के माध्यम से आमजन को 12 सितम्बर 2026 की राष्ट्रीय लोक अदालत में अपने सुलहनीय मामलों का निस्तारण कराने के संबंध में जानकारी दी जाएगी।
• जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लखनऊ पुलिस के समन्वित प्रयास से न्यायिक जागरूकता को जन-जन तक पहुंचाने का यह प्रयास पुलिस एवं न्यायपालिका के बीच बेहतर समन्वय का प्रभावी उदाहरण है।
• अभियान के दौरान आमजन को आपसी सुलह-समझौते एवं मध्यस्थता के माध्यम से विवादों के समाधान के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे विवादों का शांतिपूर्ण एवं शीघ्र समाधान संभव हो सके।
• इस अभियान के माध्यम से लोगों को मीडिएशन-3.0 के संबंध में भी जानकारी दी जा रही है, जिसके अंतर्गत लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर कर पक्षकारों की सहमति से विवाद का समाधान कराने का प्रयास किया जा रहा है।

मीडिएशन-3.0 के माध्यम से भी विवादों के समाधान का प्रयास-

राष्ट्रीय लोक अदालत के साथ-साथ मीडिएशन-3.0 अभियान के अंतर्गत भी लंबित मामलों को मध्यस्थता के लिए रेफर किए जाने हेतु जागरूकता बढ़ाई जा रही है। 01 अगस्त से 30 सितम्बर 2026 तक मामलों के रेफरल तथा इसके पश्चात 01 अक्टूबर से 30 दिसम्बर 2026 तक मीडिएशन प्रक्रिया के माध्यम से मामलों के समाधान का प्रयास किया जाएगा।
इसका उद्देश्य पक्षकारों को आपसी सहमति से अपने विवादों का समाधान करने का अवसर उपलब्ध कराना तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुगम एवं प्रभावी बनाना है।

मलखान सिंह का आमजन के लिए संदेश

राष्ट्रीय लोक अदालत आमजन को अपने लंबित विवादों का सरल एवं शीघ्र समाधान प्राप्त करने का अवसर देती है। न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन का प्रयास है कि इसकी जानकारी गांव-गांव और प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे। आम जनता से अनुरोध है कि वे आगामी 12 सितम्बर को आयोजित लोक अदालत का अधिक से अधिक लोग लाभ उठाएं और आपसी सहमति से अपने मामलों का निस्तारण कराएं।

राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जानकारी देने के लिए जनपद न्यायालय एवं लखनऊ पुलिस के द्वारा पीआरवी वाहनों के माध्यम से जागरूकता संदेश प्रसारित किया जा रहा है।
हमारा प्रयास है कि लोक अदालत का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे और वे अपने लंबित मामलों का आसानी से समाधान करा सकें।
हम आमजन से अपील करते हैं कि इस अवसर का लाभ उठाएं और लोक अदालत के बारे में जानकारी प्राप्त कर अपने मामलों के निस्तारण के लिए आगे आएं।
न्याय को लोगों तक पहुँचाना ही नहीं, बल्कि लोगों को न्याय तक पहुँचने का मार्ग बताना भी हमारी जिम्मेदारी है।

किरन यादव, आईपीएस की अपील

आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक लाभ उठाएं तथा अपने सुलहनीय मामलों का आपसी सहमति एवं सुलह-समझौते के माध्यम से निस्तारण कराने के लिए आगे आएं।

Rajeev Jain

rajeevcrime@gmail.com
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