सावधान … हाई सिक्योरिटी प्लेट नंबर न होने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना

 लखनऊ। उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिस वाहन पर नहीं लगा हो, ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगे होने से आए दिन गलत नंबर प्लेट या नंबर प्लेट बदलकर चलाए जाने की शिकायतें आती हैं।

 

 

सभी संभागीय/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यातायात पुलिस की सहायता लें एवं अपने स्तर से भी जांच करें।
श्री सिंह ने कहा कि 01 अप्रैल, 2019 को या उसके पश्चात विनिर्मित एवं पंजीकृत व्यावसायिक एवं गैर व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाया जाना अनिवार्य किया गया था।

 

 

इसी प्रकार अधिसूचना प्रभावी होने के पूर्व पंजीकृत विभिन्न श्रेणी में वाहनों में भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाये जाने हेतु अलग-अलग अवधियां निर्धारित की गयी थी, जिसकी अंतिम तिथि 15 फरवरी, 2023 को समाप्त हो रही है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अतिरिक्त भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत किये जाने वाले अपराधों में वाहनों की भूमिका रहती है, इसलिए उनमें हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट का संयोजन किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है।

दयाशंकर सिंह ने कहा कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवायी गयी है। ऐसे सभी वाहनों पर कल दिनांक 16 फरवरी से अभियान चलाकर कार्यवाही करें। अपर परिवहन आयुक्त वीके सोनकिया ने बताया कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे होने की दशा में रू0 5000 के चालान किए जाने की व्यवस्था है। जो भी वाहन बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के पाए जाएंगे, उनके खिलाफ रू0 5000 का चालान किया जाएगा।

Rajeev Jain

rajeevcrime@gmail.com

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