कार्य से विमुख पाये जाने पर तत्काल होंगे कार्यमुक्त
लखनऊ।विद्युत संघर्ष समिति के कार्य बहिष्कार एवं विद्युत व्यवधान पैदा करने के दिए गए अल्टीमेटम के बाद शासन ने सख्त रुख अपना अख्तियार किया है। प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए0के0 शर्मा ने शक्तिभवन में प्रेसवार्ता करके कहा कि विकास में रूकावट पैदा करने वाले तथा लोगों को उपलब्ध सुविधाओं में अड़चने पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। जनहित एवं प्रदेश हित में विद्युत विभाग में किसी भी प्रकार के कार्य बहिष्कार एवं हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
एक वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है
ऊर्जा मंत्री ने इस दौरान कहा कि बढ़ती हुई गर्मी के मद्देनजर विद्युत बहुत आवश्यक है। जनहित की दृष्टि से किसी भी परेशानी से निपटने के लिए एसेंसियल सर्विसेज मेन्टीनेन्स एक्ट के प्राविधान को प्रदेश भर में लागू किया गया है। हड़ताल करने वाले एवं विद्युत संघर्ष समिति को भी इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि हमारी अत्यावश्यक सेवाओं में शामिल विद्युत की सुचारू व्यवस्था में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने पर जनता को परेशानी हुई, तो इस एक्ट एस्मा के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिसमें 01 वर्ष तक की सजा का भी प्रावधान है।
एनएसए तथा रासूका के तहत कार्यवाही
उन्होंने कहा कि जो भी विद्युत संगठन एवं उससे जुड़े कर्मचारी सरकार के साथ लकर कार्य करना चाहता है। इस दौरान यदि कोई उसके कार्यों में व्यवधान डालता है या उसके साथ दुर्व्यवहार करता है या सरकारी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो ऐसी परिस्थिति में उस कार्मिक या संगठन के नेता या अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी। यहां तक कि एनएसए तथा रासूका के प्राविधानों के तहत भी कार्यवाही होगी।
पूरी सुरक्षा होगी मुहैया
श्री शर्मा ने कहा कि जिन संगठनों एवं विद्युत कार्मिकों ने सरकार का सहयोग करने की बात कही और कार्य बहिष्कार से अपने को दूर रखने का आश्वासन दिया। प्रदेश सरकार उन्हें पूरी सुरक्षा मुहैया करायेगी। इसमें उ0प्र0 पॉवर आफिसर्स एसोसिएशन, विद्युत मजदूर पंचायत संघ, विद्युत संविदा कर्मचारी महासंघ, उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद नेता कर्मचारी संघ, प्रमोटेड पॉवर इंजीनियर्स वेलफेयर एसोसिएशन, विद्युत तकनीकी कर्मचारी संयुक्त संघ और अन्य कर्मचारी संगठन ने लोगों की तकलीफों को समझकर इस हड़ताल से दूर रहने का फैसला किया।
नौकरी पर रहने है तो कार्य बहिष्कार से रहे दूर
श्री शर्मा ने कहा कि मुख्य सचिव एवं डीजीपी ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस कमिश्नर एवं पुलिस अधीक्षक को किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सतर्क रहने के निर्देश दिये गये हैं। विशेष रूप से आउसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारियों को सतर्क एवं आगाह करते हुए कहा कि यदि उन्हें नौकरी पर बने रहने है तो इस कार्य बहिष्कार से दूर रहकर अपने कार्यस्थल पर निरन्तर कार्य करे । यदि आउसोर्सिंग एवं संविदा कर्मचारी जनता की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और कार्य पर नहीं आते तो जिस दिन से वे कार्य से विमुख पाये जायेगे, उसी दिन से जनता की सेवा में अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करते और कार्य पर नहीं आते तो जिस दिन से वे कार्य से विमुख पाये जायेगे, उसी दिन से उन्हें कार्यमुक्त समझा जायेगा।