Friday, March 21, 2025
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     Budget 2023: सालाना 7 लाख रुपये तक वेतन पाने वालों को नहीं देना होगा कोई टैक्स

    नई दिल्ली । वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने बजट-2023 में बुधवार आयकर देने वालों के लिए बड़े ऐलान किए। इसके तहत टैक्स स्लैब में बदलाव किया गया है। अब नई कर व्यवस्था में सात लाख तक के आय पर कोई कर नहीं लगेगा। इससे पहले यह सीमा 5 लाख रुपये थी।

    नई कर व्यवस्था में टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है। इसके मायने ये हुए कि 7 लाख से ऊपर अगर आपकी कमाई है तो आपको टैक्स देना होगा। हालांकि उन्हें जीवन बीमा और लॉन्ग टर्म म्यूचियल फंड में निवेश आदि से मिलने वाली छूट मिल सकती है।

    इसे आसान भाषा में ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप एक साल में 7 लाख रुपये से अधिक कमाते हैं, तो अब पांच टैक्स स्लैब होंगे, जो आप पर लागू हो सकते हैं।

    •  नया टैक्स स्लैब क्या है?

    नए टैक्स स्लैब के तहत सभी छूट के बाद तीन लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तीन से छह लाख तक के आय पर 5 प्रतिशत कर लगेगा। 6 से 9 लाख की सलामा कमाई पर 10 प्रतिशत कर लगेगा। इसके अलावा 9 से 12 लाख की आय पर 15 प्रतिशत टैक्स, 12 से 15 लाख की आय पर 20 प्रतिशत और 15 लाख से अधिक की आय पर 30 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

    निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘पहले नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्था में 5 लाख रुपये तक कोई कर नहीं देना पड़ता था। मैं नई कर व्यवस्था में इसकी सीमा 7 लाख रुपये तक बढ़ाने का प्रस्ताव रखती हूं। ऐसे में 7 लाख रुपये सालाना तक की कमाई पर अब नई कर व्यवस्था में कोई कर नहीं देना होगा।

    निर्मला सीतारमण ने नए स्लैबों की घोषणा करते हुए ये भी कहा कि पुरानी कर व्यवस्था अब केवल अब अनुरोध पर हासिल होगी। वहीं, जिसे अब तक नई कर व्यवस्था के रूप में जाना जाता था, उसे ही डिफॉल्ट व्यवस्था माना जाएगा

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