नयी दिल्ली। स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार से जोड़ने की अवधि तीन महीने बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दी गयी है। केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने इस संबंध में मंगलवार कहा कि पहले यह अवधि 31 मार्च तक थी जिसे अब बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया गया है। इस दौरान पैन को आधार से नहीं जोड़ने वालों के पैन को एक जुलाई 2023 से निष्क्रिय कर दिया जायेगा जिससे संबंधित व्यक्ति को रिफंड जारी नहीं किया जा सकेगा।
जब तक पैन निष्क्रिय रहेगा उस अवधि के लिए रिफंड पर ब्याज नहीं मिलेगा। टीसीएस और टीडीएस कर दर में कानून में किये प्रावधान के अनुसार बढोतरी कर दी जायेगी। सीबीडीटी ने कहा कि इसके बाद पैन और आधार को जोड़ने पर एक महीने के बाद पैन सक्रिय हो सकेगा और इसके लिए एक हजार रुपये का शुल्क भी चुकाना होगा।
हम बताते हैं कैसे पैन को आधार से लिंक करना है
पैन-आधार को लिंक करना बहुत आसान हैं आप 1000 रुपये देकर अभी अपने स्मार्टफोन से ही आधार-पैन लिंक कर सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं वो तरीका जिसके जरिए आप अपने स्मार्टफोन पर ही आधार के साथ पैन कार्ड को लिंक कर सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेट कनेक्शन वाले लैपटॉप, टैबलेट या कंप्यूटर से भी इन डॉक्युमेंट्स को लिंक किया जा सकता है। आप PAN को आधार से इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल के जरिए भी लिंक कर सकते हैं।
ऐसे करियेगा :
- सबसे पहले अपने स्मार्टफोन पर incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं
- इसके बाद आईडी-पासवर्ड के साथ लॉगइन करें
- अगर आपके पास आईडी नहीं है तो अपने पैन नंबर के साथ नया अकाउंट क्रिएट करें। बता दें कि लॉगइन करने के लिए यूजर आईडी आपका PAN नंबर होगा।
- इसी तरह आधार और पैन को utiitsl.com और egov-nsdl.co.in जैसी सरकारी वेबसाइट से भी लिंक कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर लॉगइन करने के बाद, आपको “link your PAN with Aadhaar” का ऑप्शन दिखेगा, अगर आपको ऑप्शन नहीं दिख रहा है तो प्रोफाइल सेटिंग ऑप्शन में जाकर Link Aadhaar पर क्लिक करें
- अब अगले मेन्यू में, सभी डिटेल वेरिफाई करें और फिर link Aadhaar पर क्लिक करें।