लखनऊ । उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शराब को लेकर नए निर्देश जारी किए गए हैं । इस आदेश में 21 साल से काम उम्र के व्यक्ति को शराब बेचने व खरीदने पर पाबंदी लगा दी गई है, लखनऊ में अब कोई भी शराब की दुकान, रेस्टोरेंट, बार, होटल या अन्य स्थान पर 21 साल से काम उम्र का युवक शराब बियर या कोई भी नशीला पदार्थ नहीं खरीद सकेगा।
लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था पीयूष मोर्डिया ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं राजधानी में आए दिन शराब के नशे में युवाओं के शहर में हुड़दंग मचाने की घटना बढ़ गयी है । नशे में युवा बार, रेस्टोरेंट, और होटल में आए दिन मारपीट करते देखें जा रहे है । इन सब मामलों को लेकर ये कठोर फैसला लिया गया है ।